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मुआवजा राशि में 49.50 लाख की धोखाधड़ी, घरघोड़ा पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार


घरघोड़ा डब्बू गोयल

दिनांक – 19 अगस्त 2026
मुआवजा खाते में आए 69.64 लाख, ग्रामीण की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर 49.50 लाख किए ट्रांसफर
चेक पर हस्ताक्षर कराकर रिश्तेदारों के खातों में भेजी रकम, बैंक स्टेटमेंट से खुला पूरा मामला
शिकायत के बाद पुलिस ने जुटाए बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान, पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध
आरोपी खगेश्वर गुप्ता गिरफ्तार, साथी प्रदीप गुप्ता फरार; घरघोड़ा पुलिस की तलाश जारी
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई, धोखाधड़ी के मामले में किया गया शीघ्र पटाक्षेप

             *19 अगस्त, रायगढ़* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने मुआवजा राशि के नाम पर ग्रामीण से 49 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

जानकारी के अनुसार ग्राम तिलाईपाली बिच्छीनारा निवासी अमीर कुमार राठिया की जमीन एवं मकान एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित हुआ था, जिसके एवज में उसे 69,64,618 रुपये का मुआवजा प्राप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार गांव के खगेश्वर गुप्ता ने मुआवजा राशि संबंधी कागजी कार्यवाही कराने की बात कहकर उसका बैंक पासबुक अपने पास लिया था। बाद में 8 जून 2026 को खगेश्वर गुप्ता अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ प्रार्थी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायकेरा ले गया। वहां दोनों ने बैंक संबंधी प्रक्रिया कराने के नाम पर प्रार्थी से चेक पर हस्ताक्षर करा लिए। प्रार्थी के अनुसार उसने अपने बच्चों के खाते में 5-5 लाख रुपये जमा कराने की सहमति दी थी, जबकि चेक में अन्य राशि किसके खाते में ट्रांसफर की जा रही है, इसकी जानकारी उसे नहीं थी।

बाद में बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर प्रार्थी को पता चला कि उसके खाते से मोतीलाल गुप्ता के खाते में 25 लाख रुपये तथा जगदीश गुप्ता के खाते में 24 लाख 50 हजार रुपये, यानी कुल 49 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। प्रार्थी का आरोप है कि उसकी जानकारी एवं सहमति के बिना उसके हस्ताक्षरयुक्त चेक का उपयोग कर उक्त राशि दोनों आरोपियों द्वारा अपने परिचितों/परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराई गई। शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 257/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायकेरा से संबंधित बैंक खातों के स्टेटमेंट एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त किए। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी खगेश्वर गुप्ता पिता दनार्दन गुप्ता उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तिलाईपाली, थाना तमनार, जिला रायगढ़ को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपराध एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए 18 अगस्त 2026 को दोपहर 2:30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। प्रकरण का अन्य आरोपी प्रदीप गुप्ता फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

👉🏻 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश
“लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी से हड़पने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बैंक खाते, चेकबुक, पासबुक एवं अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी के भरोसे पर न छोड़ें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। अपने बैंक खातों की नियमित निगरानी रखें तथा किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। जागरूकता और सतर्कता ही आर्थिक धोखाधड़ी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।”

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